वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार, 3 जनवरी को वायु प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर उछाल के बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार, 3 जनवरी को वायु प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर उछाल के बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए। यह कार्रवाई दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए समिति की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अनुरूप है। CAQM के अनुसार शुक्रवार शाम 7 बजे दिल्ली का AQI 375 दर्ज किया गया। यह ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता श्रेणी में आता है।
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने क्षेत्र के अधिकारियों को स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए चरण 3 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है।
GRAP स्टेज 3 के तहत, दिल्ली और आस-पास के एनसीआर जिलों में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। स्टेज 3 में दिल्ली में BS4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध है।
इतना ही नहीं, GRAP स्टेज 3 प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के तहत कक्षा 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को भी हाइब्रिड मोड में शिफ्ट होना होगा। माता-पिता और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प है।
सीएक्यूएम का नोटिस
सीएक्यूएम द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, “वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, जीआरएपी पर उप समिति ने जीआरएपी की मौजूदा अनुसूची के चरण-III (दिल्ली की ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता) के तहत सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। जो पहले से लागू चरण-1 की कार्रवाइयों के अलावा दिल्ली-एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा की जाएगी।”
इसमें कहा गया है, “संशोधित जीआरएपी के चरण I, II और III के तहत कार्रवाई को पूरे एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक्यूआई का स्तर और अधिक न गिरे। सभी कार्यान्वयन एजेंसियां संशोधित जीआरएपी अनुसूची के उपायों पर कड़ी निगरानी रखेंगी और उन्हें तेज करेंगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जीआरएपी चरण- III के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।”